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नई दिल्ली7 मिनट पहले
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच एक्सपायर होने वाले डॉक्यूमेंट्स को इस वैधता बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चौथी बार बढ़ाई वैधता
- मंत्रालय ने सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भेजी
कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट का वैधता को बढ़ा दिया है। अब मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे। यानी जिन डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो गई है, वे अब वैध रहेंगे।
चौथी बार बढ़ाई वैधता
कोविड-19 को देखते हुए 30 मार्च 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सपायर हो चुके मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता को जून तक के लिए बढ़ा दिया था। 9 जून को फिर आदेश जारी कर अगस्त तक के लिए वैधता बढ़ाई थी। तीसरी बार अगस्त में डॉक्यूमेंट्स की वैधता को बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया था। अब मंत्रालय ने चौथी बार मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाई है। मंत्रालय ने वैधता बढ़ाने के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भेज दी है।
1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच एक्सपायर डॉक्यूमेंट वैध रहेंगे
मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाई जा रही है। एडवाइजरी के मुताबिक, 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच एक्सपायर होने वाले डॉक्यूमेंट्स को इस वैधता बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यानी इस अवधि में एक्सपायर होने वाले सभी डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे। एडवाइजरी में कहा गया है कि एनफोर्समेंट अथॉरिटी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 31 मार्च 2021 तक वैध मानें।