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नई दिल्ली3 घंटे पहले
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99% डिपॉजिटर्स को उसकी पूरी जमा पूंजी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से मिल जाएगी
- RBI ने कहा कि सहकारी बैंक के पास कारोबार के संचालन के लिए समुचित पूंजी नहीं है
- सहकारी बैंक के पास आमदनी की भी कोई संभावना नहीं है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के कराड में स्थित कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने कहा कि सहकारी बैंक के पास कारोबार के संचालन के लिए समुचित पूंजी नहीं थी। उसके पास आमदनी की भी कोई संभावना नहीं थी।
लाइसेंस रद होने का मतलब यह है कि अब यह सहकारी बैंक बंद हो जाएगा। RBI ने हालांकि कहा कि 99 फीसदी डिपॉजिटर्स को उसकी पूरी जमा पूंजी मिल जाएगी। यह पैसा डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से मिलेगा।
7 दिसंबर को कार्य बंद होने के बाद से सहकारी बैंक का लाइसेंस रद
7 दिसंबर को कार्य बंद होने के बाद से सहकारी बैंक का लाइसेंस रद किया गया है। सहकारी बैंक तत्काल प्रभाव से बैंकिंग के कामकाज नहीं कर सकता, जिनमें डिपॉजिट स्वीकार करना और डिपॉजिट का भुगतान करना भी शामिल है। लाइसेंस रद होने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सहकारी बैंक के डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों पर खड़ा नहीं उतरता कराड बैंक
RBI ने कहा कि कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों पर खड़ा नहीं उतरता है। 7 नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर पाबंदियां लगी हुई थीं। कमिश्नर फॉर कॉपरेशन और रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज, महाराष्ट्र को भी बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
बैंक को चालू रखना डिपॉजिटर्स के हित में नहीं
RBI ने कहा कि अब बैंक को चालू रखना डिपॉजिटर्स के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। यदि बैंक को चालू रखा गया, तो जनहित प्रभावित होगा।